राजस्थान में वन एवं वन्य जीव सरक्षण (Forest and wild life conservation in Rajasthan)
3 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्य-पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया। वन्यजीव
संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया
था।
























